सारण निवासी की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, 30 दिन में नहीं हुआ भुगतान तो देना होगा ब्याज
सिवान |
मोटरसाइकिल चोरी मामले में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को ग्राहक को राहत देने का आदेश सुनाया है। सारण जिला के रसूलपुर थाना क्षेत्र के अतरसन गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह की मोटरसाइकिल बिशनपुरा (थाना महाराजगंज) से चोरी हो गई थी। इसकी सूचना तत्काल महाराजगंज थाने में दी गई। पुलिस जांच में घटना सही पाई गई और प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रदीप कुमार सिंह ने चोरी की घटना के बाद सभी जरूरी कागजात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराए। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने दावा राशि का भुगतान नहीं किया। इससे परेशान होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिवान में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार की पीठ ने की। उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने माना कि घटना की तारीख को मोटरसाइकिल बीमित थी और बीमा कंपनी ने भुगतान न करके सेवा में भारी त्रुटि की है।
आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी शिकायतकर्ता को बीमा राशि ₹38,990 का 75% भुगतान करे। साथ ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना के एवज में ₹5,000 तथा मुकदमा खर्च के रूप में ₹2,000 अतिरिक्त दे। आयोग ने स्पष्ट किया कि 30 दिन के अंदर आदेश का पालन नहीं होने पर 6% वार्षिक ब्याज सहित राशि का भुगतान करना होगा।
यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत बीमा कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।






