बड़हरिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का मामला; 7 साल पुराने हत्या मामले में अदालत का फैसला
धारा 302 में आजीवन कारावास, हत्या के प्रयास में 10 साल की कठोर सजा; दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
विधि संवाददाता | सीवान
सीवान में करीब सात साल पुराने हत्याकांड में सोमवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत ने बड़हरिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी माधव लाल शर्मा की हत्या के मामले में दोषी देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
हत्या में उम्रकैद, हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा
अदालत ने देवेंद्र शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 307 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि पीड़ित पक्ष को देनी होगी। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त तीन से छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।

बैटरी चोरी के विवाद में हुआ था जानलेवा हमला
मामले की जानकारी के अनुसार, बड़हरिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी माधव लाल शर्मा और देवेंद्र शर्मा के बीच पहले से रंजिश चल रही थी। इसी बीच 24 अगस्त 2019 को दिन में बैटरी चोरी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर देवेंद्र शर्मा ने माधव लाल शर्मा पर गंभीर हमला कर दिया। हमले में माधव लाल शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पत्नी के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घटना के बाद मृतक माधव लाल शर्मा की पत्नी कलावती देवी के बयान पर बड़हरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा ने बहस की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने देवेंद्र शर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।






