जिला दण्डाधिकारी का आदेश—12 से 14 जनवरी तक बदला स्कूलों का समय, आंगनबाड़ी केवल भोजन वितरण के लिए खुलेंगी
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
संवाददाता। सिवान
सीवान जिले में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में अस्थायी बदलाव किया है।

जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 12 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन का मानना है कि सुबह और शाम के समय कम तापमान के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।
वहीं, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यालयों का संचालन बदले हुए समय पर किया जाएगा। इन कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा, ताकि बच्चों को अत्यधिक ठंड से बचाया जा सके। शेष उच्च कक्षाओं की पढ़ाई पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा, सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही खोले जाएंगे।
विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपी गई है।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सावधानी बरतें और जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।






