Siwan Court Judgment: पचरुखी में गैर इरादतन हत्या का मामला: प्रतिमा देवी व उनके पुत्र को पांच साल की सजा

Share

पचरुखी थाना क्षेत्र की घटना, खेत में सब्जी तोड़ने के विवाद से शुरू हुआ झगड़ा

दिलीप शाह की मौत के बाद दर्ज हुआ केस

- Sponsored -

बिहार डेस्क l केएमपी भारतल l पटना

सीवान | विधि संवाददाता l एडीजे पंचम उमाशंकर की अदालत ने बुधवार को एक गैर इरादतन हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रतिमा देवी और उनके पुत्र अनिल शाह को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।

खेत में सब्जी तोड़ने को लेकर दो परिवारों में हुआ विवाद

यह घटना 17 सितंबर 2019 को पचरुखी थाना के पोखरेड़ा गांव में घटी थी। जानकारी के अनुसार, गांव के दो भाइयों दिलीप शाह और प्रदीप शाह की पत्नियां दीपावली देवी व प्रतिमा देवी के बीच खेत में सब्जी तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। शाम होते-होते यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों में कहासुनी और फिर मारपीट शुरू हो गई।

इलाज के दौरान हुई मौत, पत्नी ने कराया मामला दर्ज

मारपीट के दौरान दिलीप शाह को गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी दीपावली देवी ने प्रदीप शाह, उनकी पत्नी प्रतिमा देवी और पुत्र अनिल शाह के विरुद्ध पचरुखी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई।

हत्या की मंशा नहीं थी, घटना उत्तेजना में घटी – अदालत का निष्कर्ष

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस घटना में हत्या की पूर्व योजना या मंशा नहीं थी, बल्कि यह क्षणिक उत्तेजना में हुई। इस आधार पर अदालत ने इसे भादवि की धारा 304 बी (गैर इरादतन हत्या) के अंतर्गत मानते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया।

पक्ष-विपक्ष की दलीलों के बाद सुनाया गया फैसला

इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता तुषित कुमार शुक्ला ने पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर सिंह ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031