एडीजे प्रथम की अदालत का फैसला, एससी-एसटी एक्ट में भी मिली सजा, जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश
बिहार डेस्क, केएमपी भारत, पटना
सीवान | विधि संवाददाता l एडीजे प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने गुठनी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी त्रिपुरारी दुबे को भादवि की धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों धाराओं में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की 50% राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी जबकि बाकी की आधी रकम सरकार के राहत कोष में जमा की जाएगी।
बेटे के सामने पिता की हत्या, मोटरसाइकिल भी लूटी
यह हत्याकांड 13 मार्च 2023 को गुठनी थाना क्षेत्र के बकुलारी गांव में घटित हुआ था। मृतक कृष्ण मुरारी प्रसाद उस दिन अपने पड़ोसी गांव में रिश्तेदार के यहां निमंत्रण पर भोजन कर शाम 7 बजे अपने पुत्र के साथ घर लौट रहे थे। तभी चिमनी के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मोटरसाइकिल लूटने के साथ ही पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कृष्ण मुरारी की मौके पर ही मौत हो गई।
पत्नी के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी
घटना के बाद मृतक की पत्नी मंजू देवी के बयान पर त्रिपुरारी दुबे, उनके पुत्र आदर्श दुबे और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गुठनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के बाद त्रिपुरारी दुबे को दोषी पाते हुए अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई।
अधिवक्ताओं के बीच जोरदार बहस
इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भागवत राम ने मजबूत पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी ने बहस की। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर त्रिपुरारी दुबे को दोषी माना।