सिवान में उपभोक्ता की जीत, चोरी हुई बाइक का मिला 66 हजार का मुआवजा
बिहार न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत न्यूज़ l पटना
सिवान | उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का सख्त रुख एक बार फिर देखने को मिला। ग्राम पांडेपुर खंभोरी, पोस्ट राजपुर, थाना जी.बी. नगर तरवारा निवासी वीरेंद्र यादव की चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई, जिसके बाद टाटा AIG बीमा कंपनी ने आखिरकार 66 हजार रुपये का भुगतान किया।
जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र यादव की मोटरसाइकिल 12 जून 2023 को सिवान के मौली के बथान के पास से चोरी हो गई थी। चोरी के दिन ही वाहन बीमा से कवर था। घटना की सूचना स्थानीय सराय थाना में दी गई, जहाँ पुलिस जांच के बाद घटना को सत्य एवं सूत्रहीन मानते हुए रिपोर्ट दाखिल की। इसके आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान ने भी घटना को प्रमाणित किया।
इसके बावजूद बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया। निराश होकर वीरेंद्र यादव ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष माननीय जयराम प्रसाद एवं सदस्य माननीय मनमोहन कुमार ने बीमा कंपनी के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। आयोग की सख्ती के बाद टाटा AIG बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार करते हुए 66,000 रुपये का चेक जारी किया।
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ने स्वयं अपने हाथों से वीरेंद्र यादव को चेक सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी संस्था को उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
आयोग के इस निर्णय से उपभोक्ताओं में भरोसा बढ़ा है और यह मिसाल बनी है कि उचित लड़ाई और कानूनी मार्ग अपनाने से न्याय जरूर मिलता है।






