जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश, बच्चों की सुरक्षा व आवागमन में बाधा को देखते हुए निर्णय
बिहार चुनाव डेस्क l केएमपी भारत न्यूज़ l पटना
सिवान |कृष्ण मुरारी पांडेय
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव कार्य में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के वाहनों को भी अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सिवान, डॉ. आदित्य प्रकाश ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 एवं 162 से 165 तक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, जिले के सभी निजी विद्यालयों के वे वाहन जो बच्चों के आवागमन में प्रयोग होते हैं, उन्हें चुनावी कार्य हेतु चालक एवं सह-चालक सहित अधिग्रहित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह कदम आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की सुचारु रूप से संपादन हेतु उठाया है।
वाहनों की रिपोर्टिंग 3 नवंबर की सुबह 5 बजे तक अनिवार्य
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विद्यालयों के वाहन मालिक, निदेशक या प्राचार्य अपने अधिग्रहित वाहनों को 3 नवंबर 2025 की प्रातः 5:00 बजे तक वाहन प्रबंधन एवं सुगम कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सौंपेंगे। सभी वाहनों को निर्दिष्ट स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि उनका प्रयोग मतदान कर्मियों, सामग्री और सुरक्षाकर्मियों के परिवहन में किया जा सके।
जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी अधिग्रहित वाहन पूरी तरह से फिट और संचालन योग्य स्थिति में हों। चालकों व सह-चालकों को पहचान पत्र, वाहन के आवश्यक दस्तावेज और फ्यूल की व्यवस्था के साथ उपस्थित रहना होगा।
3 से 6 नवंबर तक बंद रहेंगे प्रभावित स्कूल
प्रशासनिक आदेश में यह भी कहा गया है कि चूंकि इन वाहनों का उपयोग बच्चों को लाने-ले जाने में होता है, इसलिए इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि जिन निजी विद्यालयों की बसें चुनावी कार्य हेतु अधिग्रहित की गई हैं, उन्हें 3 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक बंद रखा जाएगा।
इस दौरान स्कूलों में कोई भी शिक्षण या प्रशासनिक गतिविधि नहीं चलेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को इस अवधि की पूर्व सूचना अवश्य दें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन
सिवान जिला प्रशासन ने यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से उठाया है। वाहन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत न केवल स्कूल बसें, बल्कि अन्य निजी परिवहन साधनों को भी आवश्यकतानुसार चुनावी कार्य में लगाया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों से सहयोग की अपील की है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेश की अवहेलना करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
डीपीआरओ कन्हैया कुमार ने दी जानकारी
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी-सह-मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि यह निर्णय पूर्णतः बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चुनावी कार्य राज्यहित से जुड़ा है, इसलिए सभी संस्थानों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
उन्होंने कहा कि मीडिया कोषांग के माध्यम से लगातार जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि आम जनता और अभिभावक प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें।
“बच्चों की सुरक्षा, निर्वाचन कार्य और परिवहन व्यवस्था — तीनों के संतुलन के लिए यह कदम आवश्यक था,”
— कन्हैया कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान






