Consumer Rights: टाटा एआईजी इंश्योरेंस ने उपभोक्ता आयोग के आदेश पर शिकायतकर्ता को 29 हजार रुपये का किया भुगतान

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बीमा कंपनी की लापरवाही पर आयोग सख्त, अध्यक्ष और सदस्य ने खुद सौंपी चेक

बिहार न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान | महाराजगंज अनुमंडल के पटेढा गांव निवासी स्वामीनाथ प्रसाद की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग, सिवान ने बड़ी कार्रवाई की है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। आदेश के पालन में कंपनी ने शुक्रवार को शिकायतकर्ता स्वामीनाथ प्रसाद को ₹29,000 का चेक भुगतान किया।

जानकारी के अनुसार, स्वामीनाथ प्रसाद की मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। घटना की सूचना उन्होंने तत्काल महाराजगंज थाने में दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और घटना को सत्य एवं सूत्रहीन पाया। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने भी रिपोर्ट में घटना को सही पाया। चोरी के दिन मोटरसाइकिल टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी।

शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए, लेकिन कंपनी ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। बार-बार अनुरोध के बावजूद जब बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ, तब स्वामीनाथ प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद भी कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

आखिरकार उपभोक्ता ने मामला सिवान जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया। आयोग के अध्यक्ष माननीय जयराम प्रसाद और सदस्य माननीय मनमोहन कुमार ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी की लापरवाही को दोषपूर्ण सेवा माना और शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग के आदेश पर बीमा कंपनी ने ₹29,000 का भुगतान किया।

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विशेष बात यह रही कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने स्वयं अपने हाथों से शिकायतकर्ता को चेक सुपुर्द किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी संस्था को उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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