Siwan Court Order: अवमानना पर सख्त हुई अदालत, उत्पाद थाना अध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

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समुचित रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कोर्ट नाराज, उत्पाद अधीक्षक, जिलाधिकारी और कोषागार अधिकारी को भी भेजा गया आदेश

बिहार डेस्क l केएमपी भारत न्यूज़ l पटना

सिवान। विधि संवाददाता
अवमानना से जुड़े मामले में अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उत्पाद थाना अध्यक्ष का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत (उत्पाद) राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, जिलाधिकारी, कोषागार के लेखा अधिकारी और पटना के संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, उत्पाद से जुड़े एक प्रकरण में अभियुक्त जुगल किशोर की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित थाना अध्यक्ष से समुचित रिपोर्ट तलब की थी और इसके लिए आदेश भी निर्गत किया था। हालांकि, थाना अध्यक्ष द्वारा समय पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस पर न्यायालय ने पहले उत्पाद थाना अध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके, जब अधिकारी ने अदालत के आदेश की अवहेलना की, तब न्यायालय को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा।

न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट अवमानना का मामला है, क्योंकि अधिकारी द्वारा न तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही स्पष्टीकरण दिया गया। बुधवार को भी जब कोई जवाब या रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं आई, तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उत्पाद थाना अध्यक्ष का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में यदि संबंधित अधिकारी फिर लापरवाही बरतते हैं, तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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