Hooter Misuse: सीवान में हूटर के दुरुपयोग पर सख्ती, डीएम ने जारी किया आदेश

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ट्रैफिक जाम से बचने के लिए हूटर बजाने पर रोक, सिर्फ आपात स्थिति में ही होगी अनुमति

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सीवान।
जिले में सरकारी गाड़ियों में लगे हूटर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के गलत इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने इस संबंध में जिले के सभी कार्यालय प्रधानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि हूटर का प्रयोग केवल विधि-व्यवस्था संधारण, अग्निकांड, आपदा, दुर्घटना अथवा अन्य वास्तविक आपात स्थितियों में ही किया जाए।

डीएम ने अपने आदेश में बताया कि कई बार यह देखा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारी ट्रैफिक जाम से बचने या जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के उद्देश्य से हूटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और लोग यह समझने लगते हैं कि कोई बड़ी आपात या आपदा की स्थिति पैदा हो गई है।

आमजन में गलत संदेश, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता
जिला प्रशासन का मानना है कि बिना आवश्यकता हूटर बजाने से न केवल आमजनों में भय और असमंजस की स्थिति बनती है, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। लगातार तेज आवाज में हूटर बजने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विवेक से करें उपयोग : डीएम
डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस आदेश के भावार्थ को समझें और अपने विवेक से ही हूटर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मर्यादा और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है।

जनसंपर्क पदाधिकारी ने दी जानकारी
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि यह आदेश जिले में अनुशासन और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन का यह कदम जिले में अनावश्यक शोर-शराबे पर रोक लगाने और आम लोगों में प्रशासन के प्रति सकारात्मक संदेश देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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