डीएम ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर नगर परिषद को दिया निर्देश, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना न्यूनीकरण पर जोर
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
संवाददाता। सिवान:
सिवान नगर परिषद क्षेत्र में लगातार बढ़ती जाम की समस्या और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नगर परिषद क्षेत्र के 11 प्रमुख जाम-प्रवण स्थलों पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल, संकेत स्तंभ, रोड साइन और पैदल पार पथ (पैदल क्रॉसिंग) लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 के तहत जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान को पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) से समन्वय स्थापित कर नगर क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर यातायात संकेतों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करना होगा। जिन स्थानों को अत्यधिक जाम प्रभावित माना गया है, उनमें गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, हॉस्पिटल मोड़, बबुनिया मोड़, तरवारा मोड़, हरदिया मोड़, स्टेशन मोड़, दारोगा राय कॉलेज मोड़, जैन स्वीट्स एवं फतेहपुर बाईपास रोड, फतेहपुर अस्पताल बाईपास तथा बस स्टैंड-सिसवन ढाला शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी ट्रैफिक सिग्नल और सहायक संरचनाएं भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा प्रचलित भारतीय मानक (IS) के अनुरूप होंगी। इसके लिए नगर परिषद को पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस और संबंधित शहरी व सड़क निर्माण प्राधिकरण के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।
डीएम ने आदेश में यह भी कहा है कि सभी संबंधित पदाधिकारी इस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कार्यपालक अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में सड़कों पर रोड फर्नीचर और साइनेंज अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल जाम की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा में सुधार, दुर्घटनाओं में कमी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में भी मदद मिलेगी। यह आदेश पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने दी।






