Consumer Court Siwan: मोबाइल बीमा क्लेम नहीं देने पर कंपनी को उपभोक्ता आयोग का बड़ा झटका

Share

सिवान के ग्राहक को मिलेगा ₹39,990 के साथ मुआवजा, आयोग ने कहा – भुगतान नहीं हुआ तो होगी वसूली कार्रवाई


डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान | विधि संवाददाता

मोबाइल बीमा क्लेम को लेकर लापरवाही बरतना कंपनियों को महंगा पड़ गया। सिवान नगर निवासी सिद्धार्थ विक्रम की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल विक्रेता, फाइनेंस कंपनी और बीमा सेवा प्रदाता के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

सिद्धार्थ विक्रम ने शहजाद मोबाइल से OPPO Reno 6 Pro मोबाइल ₹39,990 में खरीदा था। यह मोबाइल उन्होंने TVS Credit Services Limited से लोन के माध्यम से लिया था। इसके तहत ₹4,448 की मासिक किस्त के साथ ₹444 का बीमा प्रीमियम भी तय किया गया था।

खरीद के कुछ समय बाद मॉर्निंग वॉक के दौरान मोबाइल उनकी जेब से गिर गया और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के नीचे आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्राहक ने तत्काल कंपनी को सूचना दी और बीमा क्लेम की मांग की, लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला।

- Sponsored -

इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भी भेजा गया, परंतु कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। परेशान होकर सिद्धार्थ ने शहजाद मोबाइल, टीवीएस क्रेडिट और बीमा सेवा प्रदाता OneAssist के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया।

सुनवाई के दौरान शहजाद मोबाइल और टीवीएस क्रेडिट उपस्थित हुए, जबकि वन असिस्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई शुरू की गई।

आयोग के अध्यक्ष जय राम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आदेश दिया कि विपक्षी पक्ष शिकायतकर्ता को ₹39,990 की राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित अदा करें। इसके अतिरिक्त ₹20,000 मानसिक पीड़ा और ₹5,000 विधिक खर्च के रूप में भी देने होंगे। वैकल्पिक रूप से नया मोबाइल उपलब्ध कराना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72(1) के तहत वसूली की कार्रवाई करा सकता है।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30