Big breaking: सीवान नगर परिषद क्षेत्र में नई ई-रिक्शा पर ब्रेक; 21 दिसंबर से पंजीकरण पर रोक, 1 जनवरी 2026 से शहर में चलना पूरी तरह वर्जित

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यातायात जाम और सड़क सुरक्षा बनी बड़ी वजह, डीएम का सख्त फैसला
छह माह तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

कृष्ण मुरारी पांडेय l सिवान।
सीवान शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर परिषद सिवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन के लिए नई ई-रिक्शाओं के पंजीकरण पर 21 दिसंबर 2025 से अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से नगर परिषद क्षेत्र में ई-रिक्शाओं का परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। यह आदेश जिला पदाधिकारी सिवान विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी किया गया है।

जिला प्रशासन को जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के प्रतिवेदन से यह जानकारी मिली कि बीते कुछ वर्षों में सीवान शहर, खासकर नगर परिषद क्षेत्र में ई-रिक्शाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे मुख्य और सहायक सड़कों पर गंभीर यातायात जाम की स्थिति बन रही है। साथ ही आपातकालीन वाहनों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा
प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि अनियंत्रित ई-रिक्शा परिचालन से पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। कई स्थानों पर चौराहों और सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे सड़क की क्षमता प्रभावित हो रही है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम-1988, उसकी धारा 67, बिहार सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) की धारा 152 और 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इन धाराओं का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव, अवरोध और मानव जीवन को खतरे से बचाना है।

नए पंजीकरण और स्थानांतरण पर भी असर
जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद सिवान क्षेत्र में परिचालन के उद्देश्य से किसी भी नए ई-रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान में ई-रिक्शा पंजीकरण का सीरिज BR-29 ER 8069 चल रहा है, लेकिन 21 दिसंबर 2025 के बाद इस श्रेणी में कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसे पंजीकरण स्थानांतरण पर भी यह आदेश लागू होगा, जिनका उद्देश्य सीवान शहर में ई-रिक्शा चलाना है।

हालांकि, पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा निर्धारित शर्तों के साथ परिचालन कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वैध बीमा और वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।

कड़ाई से होगा आदेश का पालन
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह बंद रखी जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक सिवान को सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, यातायात पुलिस और थानाध्यक्षों को प्रवर्तन में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से छह माह तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में यातायात आकलन, सड़क क्षमता में वृद्धि और जन-सुविधा के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि यह निर्णय शहर में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, जन सुरक्षा और सड़क अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकहित में लिया गया है।

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