डबल मर्डर केस में पट्टीदार को उम्रकैद
बिहार डेस्क l केएमपी भारत l मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर | आशीष त्रिवेदी
सारैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा गोविंद लक्ष्मीपुर में वर्ष 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने एकमात्र अभियुक्त हिरालाल सहनी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचम आलोक कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
70 हजार पीड़िता को, 30 हजार सरकार को मिलेगा जुर्माना
कोर्ट के आदेश के अनुसार, कुल एक लाख रुपये में से 70 हजार रुपये मृतक की पत्नी एवं शिकायतकर्ता मानती देवी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। शेष 30 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर सरकार को जमा कराना होगा। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
14 जून 2017 को पिता-पुत्र की चाकू से हत्या
इस दोहरे हत्याकांड की घटना 14 जून 2017 की है, जब नंदलाल साहनी अपने घर के बाहर ग्रिल दुकान पर काम कर रहे थे। इसी दौरान पट्टीदार हिरालाल सहनी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। शोर सुनकर उनका पुत्र विष्णुदेव सहनी बचाने आया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पट्टीदारी विवाद में हुआ था खूनखराबा
पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि घटना की जड़ में वर्षों पुराना पट्टीदारी विवाद था। हत्या के पीछे जमीन और दुकान को लेकर आपसी रंजिश कारण बनी।
मानती देवी के बयान पर दर्ज हुई एफआईआर
मृतक की पत्नी मानती देवी के बयान पर सरैया थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 233/2017) दर्ज की गई थी। इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 197/2018 के तहत चला।
“सत्यमेव जयते” : अभियोजन पक्ष ने फैसले को बताया न्याय की जीत
अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार वर्मा एवं सहायक अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने सजा की पुष्टि करते हुए कहा, “यह न्यायपालिका में आमजन की आस्था को मजबूत करता है। सत्यमेव जयते।”