Right To Education: निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त नामांकन का मौका, 2 जनवरी से शुरू होगा आवेदन

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ज्ञानदीप पोर्टल से बिना शुल्क होगा आवेदन, DG और EWS वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ

एजुकेशन न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान:
सिवान। जिले के अलाभकारी समूह (DG) और कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाई का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में 23 दिसंबर 2025 को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक के उपरांत निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में 25 प्रतिशत सीटों पर DG एवं EWS वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए निजी विद्यालयों में बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। अलाभकारी समूह के लिए वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये और कमजोर वर्ग के लिए दो लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए बच्चे की आयु 01 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे पात्र होंगे। आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बच्चे का रंगीन फोटो शामिल है।

अभिभावक अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने पात्र अभिभावकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

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