Siwan: उपभोक्ता आयोग के सख़्त रुख का असर; हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया मुआवज़ा भुगतान

Share

शिकायतकर्ता को मिला न्याय, वारंटी के बावजूद कंपनी की लापरवाही महंगी पड़ी

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान | सिवान नगर के आनंद नगर मोहल्ला निवासी अनिल कुमार सोनी को उपभोक्ता आयोग के हस्तक्षेप से अंततः न्याय मिला। शिकायतकर्ता ने अमेजॉन के माध्यम से 11,524.27 रुपये में वॉटर प्यूरीफायर खरीदा था। खरीद के समय कंपनी द्वारा वारंटी कार्ड भी दिया गया, लेकिन मशीन लगने के तुरंत बाद ही पानी में बदबू आने लगी, जिससे परिवार के सदस्यों की तबीयत बार-बार खराब होने लगी।

ईमेल, कॉल और सर्विस विज़िट—फिर भी नहीं मिला समाधान
समस्या उत्पन्न होते ही अनिल कुमार सोनी ने ईमेल और मोबाइल के ज़रिये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से लगातार संपर्क किया। कंपनी द्वारा सर्विस सेंटर से इंजीनियर भेजे गए, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद खराबी दूर नहीं हुई। परिजनों की बिगड़ती तबीयत और मशीन की बार-बार की खराबी से परेशान होकर उन्होंने विपक्षी पक्ष को इस संबंध में सूचना दी और विधिक नोटिस भी भेजा, मगर कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।

आयोग में दायर किया वाद, कड़े रुख से झुकी कंपनी
अंततः उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद में शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग, सिवान में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और कंपनी के उदासीन रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। आयोग की कठोरता देखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शिकायतकर्ता के साथ सुलह करना उचित समझा।

₹25,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा, वाद निष्पादित
आयोग के समक्ष विपक्षी कंपनी ने 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। आयोग के अध्यक्ष माननीय जयराम प्रसाद एवं सदस्य मनमोहन कुमार ने शिकायतकर्ता को भुगतान दिलाया और उसके आलोक में वाद को निष्पादित किया गया।

इस निर्णय के बाद स्थानीय उपभोक्ताओं में यह संदेश गया कि किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण सेवा या उत्पाद को लेकर वे आयोग से न्याय पा सकते हैं, बशर्ते वे तत्परता से अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031