Siwan Court Order: कोर्ट का सख्त रुख : आदेश का पालन नहीं करने पर तीन थाना प्रभारी और आईओ के वेतन से ₹15 से ₹24 हजार कटेगा

Share

– केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवान का बड़ा आदेश, पुलिस कप्तान को सौंपी जिम्मेदारी

बिहार डेस्क l पटना

विधि संवाददाता। केएमपी भारत न्यूज। सिवान। कोर्ट के आदेश की अनदेखी तीन थाना प्रभारी और अनुसंधान अधिकारियों (आईओ) पर भारी पड़ी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान की अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर तीनों पुलिस अधिकारियों के वेतन मद से ₹15,000 से ₹24,000 तक की राशि काटने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने यह रकम विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकार कोष में पुलिस कप्तान के माध्यम से जमा कराने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, महाराजगंज थाना कांड संख्या 381/25 के अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता राहुल शाह एवं कांड संख्या 336/25 के कृष्णा शाह की जमानत याचिका कई तिथियों से केस डायरी के अभाव में लंबित थी। अदालत ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। इस लापरवाही पर न्यायालय ने महाराजगंज थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता रजनीकांत कुमार के वेतन से ₹24,000 की कटौती का आदेश दिया।

इसी तरह जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 270/25 में मीरा देवी की जमानत याचिका पर भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। दस तिथियों तक अनुपालन नहीं होने पर न्यायालय ने जी.बी. नगर थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता निधि कुमारी के वेतन से ₹15,000 की राशि काटने का आदेश पारित किया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही पुलिस कप्तान को निर्देश दिया गया है कि वे इन सभी अधिकारियों को 17 अक्टूबर को अदालत में सदेह उपस्थित कराएं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31