Siwan News: स्मार्ट मीटर से रोजाना ₹82 की कटौती अवैध, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

Share

विद्युत विभाग को राशि लौटाने और ₹5 हजार हर्जाना देने का आदेश

बिहार डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान |
स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा निर्णय दिया है। सिवान निवासी हाजी अहमद आजाद ने बिजली विभाग पर रोजाना ₹82 की अवैध कटौती का आरोप लगाया था। आयोग ने जांच के बाद विभाग को दोषी मानते हुए राशि लौटाने व मानसिक परेशानी के लिए ₹5 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया।

हाजी अहमद ने आयोग को बताया कि उन्होंने 28 अक्टूबर 2022 को बकाया बिल चुकाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया था। इसके बाद 7 नवम्बर 2022 को उनके घर स्मार्ट मीटर लगाया गया। खपत के हिसाब से वे नियमित बिल जमा कर रहे थे। बावजूद इसके 30 अप्रैल 2023 से विभाग ने उनके खाते से प्रतिदिन ₹82 काटना शुरू कर दिया। कई बार शिकायत करने पर भी राहत नहीं मिली।

आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार ने दोनों पक्षों के साक्ष्य देखने के बाद कहा कि अप्रैल 2023 के बाद विभाग किसी तरह का बकाया या विलंब शुल्क लेने का अधिकारी नहीं था। 82 रुपए की दैनिक कटौती सेवा में कमी है। आदेश में कहा गया कि विभाग या तो कटौती की गई राशि उपभोक्ता को लौटाए या भविष्य के बिल में समायोजित करे।

फैसले में स्पष्ट किया गया कि आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत इजराय की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आयोग ने कहा, स्मार्ट मीटर पारदर्शिता के लिए हैं, उपभोक्ता पर बोझ डालने के लिए नहीं।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728