कोटपा कानून की जानकारी देकर लोगों को किया गया जागरूक
सीवान।विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सिवान सदर अस्पताल परिसर स्थित सभागार में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों, अस्पताल कर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े सभी कर्मचारियों ने यह शपथ ली कि वे न केवल जीवन भर तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, बल्कि किसी और को भी इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे।
सिविल सर्जन ने बताया कोटपा कानून का महत्व
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सिविल सर्जन डॉ श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि तंबाकू का सेवन वैश्विक स्तर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। खासकर युवाओं और कम उम्र के बच्चों में इसकी बढ़ती लत चिंता का विषय है। इसीलिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है।उन्होंने बताया कि सरकार ने कोटपा (COTPA-2003) कानून लागू कर इस दिशा में सख्त कदम उठाया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एनसीडीओ प्रभारी डॉ ओपी लाल ने बताई तंबाकू की भयावहता
जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी (एनसीडीओ) डॉ ओम प्रकाश लाल ने कहा कि धूम्रपान और तंबाकू का सेवन अनेक बीमारियों की जड़ है। उन्होंने बताया कि फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह धूम्रपान है। खैनी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी जैसे उत्पादों के सेवन से मुंह का कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इन बीमारियों से बचाव का एकमात्र उपाय तंबाकू से दूरी है।
कोटपा के तहत सख्त प्रावधान
कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर धारा 4 के तहत 200 रुपये का जुर्माना तय है।तंबाकू के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर धारा 5 के तहत 1 से 5 साल की कैद और 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर धारा 6 के तहत 200 रुपये जुर्माना देय है।वहीं बिना वैधानिक चेतावनी या चित्र के तंबाकू उत्पाद बेचने पर धारा 7 के तहत 2 से 5 साल की कैद और 1000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
कार्यक्रम में कई अधिकारी रहे मौजूद
शपथ ग्रहण समारोह में डॉ अरविंद कुमार (डीआईओ), विशाल कुमार सिंह (डीपीएम), डॉ अहमद अली (डब्ल्यूएचओ), कामरान अहमद (यूनिसेफ), मनोज कुमार (यूएनडीपी), इमामुल होदा (एफएलसी प्रभारी), मनीष कुमार (एनसीडी डेटा ऑपरेटर), होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की डॉ श्रेया व डॉ अंशु कुमार सिंह, डीटीओ प्रणव सिंह, फार्मासिस्ट आनंद वर्मा समेत अस्पताल की जीएनएम और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाना और तंबाकू नियंत्रण कानून ‘कोटपा’ की जानकारी आम जन तक पहुंचाना रहा।