सेंट्रल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
कृष्ण मुरारी पांडेय। सीवान
सीवान जिले में लगातार बढ़ती ठंड और सुबह-शाम के समय अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।

सभी सरकारी-निजी विद्यालयों पर लागू होगा आदेश
जारी आदेश के अनुसार, सीवान जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9:00 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश जिले के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा।
विद्यालय प्रबंधन को समय पुनर्निर्धारण का निर्देश
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्कूलों की समय-सारणी को इस आदेश के अनुरूप पुनः निर्धारित करें, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो।
बोर्ड व प्री-बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी मुक्त
हालांकि, बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यानी परीक्षा संबंधी गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकेंगी।
20 दिसंबर से लागू, 25 दिसंबर तक प्रभावी
यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश को 19 दिसंबर 2025 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है।
अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश
आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमंडल, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को भेजी गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है और इसे बच्चों के हित में उठाया गया जरूरी कदम बताया है।






