Breaking News: कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में असॉव थानाध्यक्ष निलंबित, हत्या कांड में दो को उम्रकैद; बीते 24 घंटे में 24 गिरफ्तार

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लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, गोलीबारी केस में पुलिस की सख्ती; विशेष अभियान में वारंट-कुर्की का तेज निष्पादन

सेंट्रल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

कृष्ण मुरारी पांडेय। सिवान।

जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने बताया कि असॉव थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की गंभीर घटना में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में असॉव थानाध्यक्ष पु.अ.नि. रंजीत कुमार साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हत्या के एक पुराने मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, बीते 24 घंटे में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 24 आरोपितों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में सक्रियता दिखाई है।


गोलीबारी मामले में थानाध्यक्ष पर गिरी गाज

घटना के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार को नहीं मिली सुरक्षा

जानकारी के अनुसार, 27 मार्च 2026 को असॉव थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक एवं विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संबंधित कांड में बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

हालांकि, निरीक्षण के बाद उसी रात अपराधियों ने पुनः वादी के घर पर गोलीबारी कर दी। आरोप है कि इस दूसरी घटना को असॉव थानाध्यक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया। न तो वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई और न ही इस संबंध में कोई FIR दर्ज की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मैरवा द्वारा की गई समीक्षा में थाना स्तर पर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और मनमानी स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सिवान निर्धारित किया गया है।


नए थानाध्यक्ष की तैनाती

बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए संतोष कुमार को जिम्मेदारी

असॉव थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से पु.अ.नि. संतोष कुमार (2018 बैच), जो पूर्व में बड़हरिया थाना में पदस्थापित थे, को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब पदभार ग्रहण कर योगदान प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस नियुक्ति से क्षेत्र में विधि-व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।


हत्या मामले में दो को उम्रकैद

2019 में हुई थी गोली मारकर हत्या, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

एम.एच. नगर थाना क्षेत्र के पियाउर गांव में 27 जून 2019 को अली अहमद उर्फ गुलाम रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए।

पटना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-26 विवेक राय की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अबरे आलम एवं फारूख मियां को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।


24 घंटे में 24 गिरफ्तार, शराब भी बरामद

विशेष अभियान में वारंट-कुर्की का तेज निष्पादन, पुलिस की सख्ती जारी

जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत बीते 24 घंटे में कुल 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 13 आरोपी शराब से जुड़े मामलों में पकड़े गए हैं। इसके अलावा 9 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक गिरफ्तारी SC/ST से संबंधित मामले में हुई।

पुलिस ने इस दौरान 28 वारंट और 2 कुर्की का निष्पादन किया। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 120 लीटर देशी और 44.64 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया। अभियान के दौरान 20,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया।


आपात स्थिति में हेल्पलाइन जारी

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 या सिवान पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9031683607 पर संपर्क करें।

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