डीएम विवेक रंजन मैत्रेय का आदेश 24 से 30 अप्रैल तक लागू, बच्चों की सेहत को देखते हुए लिया गया फैसला
एजुकेशन डेस्क l केएमपी भारत l पटना
संवाददाता। सीवान :
सीवान जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और निजी कोचिंग संस्थानों में दोपहर 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 24 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इस दौरान अत्यधिक गर्म हवा (लू) और भीषण तापमान बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। खासकर दोपहर के समय तापमान चरम पर रहने के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है।
डीएम ने सभी विद्यालयों और संस्थानों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे अपनी कक्षाओं का समय पुनर्निर्धारित करें, ताकि पढ़ाई सुबह के समय ही संपन्न हो सके। साथ ही आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है।
इस आदेश की प्रतिलिपि सारण प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे सभी स्कूलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।
इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को भी आदेश की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछले कुछ दिनों से जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है।






