एजुकेशन न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सिवान। जिले में जारी शीतलहर और सुबह-शाम अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-183 के तहत आदेश जारी करते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 5 और 6 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है। इसमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।

कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में
डीएम के आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं के बाद की कक्षाएं शीतलहर को ध्यान में रखते हुए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण करें और बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
मिशन दक्ष और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इन गतिविधियों का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्र सीमित समय के लिए खुलेंगे
सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल मध्याह्न 12 बजे से 2 बजे तक खोले जाएंगे। इस दौरान बच्चों को केवल पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, अन्य शैक्षणिक या गतिविधियां नहीं होंगी।
छात्रावास के छात्रों पर आदेश लागू नहीं
सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उनके लिए सामान्य व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
अनुपालन की जिम्मेदारी अधिकारियों पर
इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) सहित संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।






