Consumer Rights: सीवान में त्रुटिपूर्ण सेवा पर टाटा एआईजी ने किया 51,963 रुपये का भुगतान

Share

बीमा कंपनी को झुकना पड़ा उपभोक्ता आयोग के सामने
बिहार न्यूज डेस्क l पटना

केएमपी भारत न्यूज़ l सिवान | उपभोक्ता आयोग ने एक बार फिर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करते हुए बीमा कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया है। महाराजगंज अनुमंडल के भगवानपुर हाट निवासी सुरेश प्रसाद ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ त्रुटिपूर्ण सेवा को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल कुछ वर्ष पूर्व चोरी हो गई थी। घटना की जानकारी उन्होंने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद जांच में चोरी की घटना सत्य पाई गई। पुलिस की रिपोर्ट और न्यायालय के सत्यापन के बाद भी बीमा कंपनी ने दावा भुगतान करने में टालमटोल की। सुरेश प्रसाद ने सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए, लेकिन कंपनी की ओर से बार-बार बहानेबाजी की गई और मुआवजा नहीं दिया गया।

थकहार कर सुरेश प्रसाद ने मामला सिवान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में स्पष्ट त्रुटि की गई है। अंततः कंपनी ने शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार करते हुए 51,963 रुपये का भुगतान आयोग में चेक के रूप में जमा किया।

यह चेक आयोग के अध्यक्ष माननीय जय राम प्रसाद और सदस्य माननीय मनमोहन कुमार द्वारा शिकायतकर्ता को सौंपा गया। आयोग ने इसे उपभोक्ता के अधिकार की जीत बताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में उपभोक्ताओं के साथ अन्याय रोकने में मददगार साबित होगी।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031