सिवान के 21 केंद्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी, 200 मीटर दायरे में रहेगा धारा-163 लागू
सिवान | बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर बहुप्रतिक्षित लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना के विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत होने वाली यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एकल पाली में ली जाएगी। जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा व शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त व्यवस्था की है।
DM–SP ने दिए सख्त निर्देश
जिला दंडाधिकारी सिवान और पुलिस अधीक्षक सिवान द्वारा डॉ. अंबेडकर भवन स्थित संवाद कक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग में
स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर केंद्र पर शांति व्यवस्था, अनुशासन और परीक्षा की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
200 मीटर दायरे में लागू निषेधाज्ञा—धारा 163 के तहत प्रतिबंध
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर क्षेत्र में धारा-163 (भा.ना.सु.संहिता 2023) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सिवान सदर ने 10 दिसंबर को सुबह 7 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है।
इन गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध
निषेधाज्ञा लागू होते ही निम्नलिखित कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे—
- पांच या अधिक व्यक्तियों का किसी भी आपराधिक या शांति भंग के उद्देश्य से एकत्र होना।
- लाठी, भाला, छूरा, गड़ासा, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या कोई भी घातक हथियार लेकर चलना।
- सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग।
- केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में परीक्षार्थियों या परीक्षा से जुड़े व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन, सेलुलर फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना।
प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की भीड़, अफवाह या व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कौन होंगे प्रतिबंध से मुक्त?
निषेधाज्ञा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी—
- परीक्षा संचालन में प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारी, आरक्षी और सैन्य बल के कर्मी
- प्रशासन द्वारा जारी पासधारी व्यक्ति
- शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में लगे कार्मिक
- शवयात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम
DPRO ने की अपील—“निर्देशों का पालन करें”
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों और आम जनता से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़भाड़ से बचे।






