सीवान : दुर्घटना में पति की मौत के बाद नहीं मिला था दावा, आयोग के दबाव में SBI इंश्योरेंस ने दिया 10 लाख का चेक

Share

बीमा कंपनी की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त


केएमपी भारत। सिवान

- Sponsored -

तरवारा निवासी पूजा यादव को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। पति की दुर्घटना में मौत के बाद बीमा क्लेम को लेकर लंबे समय से लड़ रहीं पूजा यादव को शनिवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

यह चेक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग के समक्ष सुलह के तहत सौंपा। आयोग के अध्यक्ष माननीय जय राम प्रसाद एवं सदस्य माननीय मनमोहन कुमार की उपस्थिति में यह भुगतान किया गया।

- Sponsored -

बीमा कंपनी ने नहीं दी थी सुनवाई, आयोग में दायर किया था मुकदमा

पूजा यादव ने बताया कि उनके पति रमेश यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बीमा दावा किया, लेकिन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। कंपनी की सेवा में लापरवाही और गैरजिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने उपभोक्ता आयोग, सिवान में मामला दर्ज कराया।

आयोग के हस्तक्षेप से बनी सुलह, आवेदिका को मिला न्याय

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सख्ती दिखाई और बीमा कंपनी को त्रुटिपूर्ण सेवा का जिम्मेदार माना। दोनों पक्षों की सहमति से अंततः 10 लाख रुपए की राशि पर सुलह हुई।

शनिवार को आयोग की बेंच के समक्ष यह समझौता औपचारिक रूप से पूरा हुआ और पूजा यादव को चेक सौंपा गया।

पूजा यादव ने कहा – ‘आयोग ने मुझे न्याय दिलाया’

पूजा यादव ने उपभोक्ता आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उन्होंने आयोग का सहारा न लिया होता तो शायद उन्हें यह राशि कभी नहीं मिलती। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें और समय पर उचित मंच पर शिकायत करें।

बीमा कंपनी की कार्यशैली पर उठे सवाल

इस घटना ने बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उनकी उदासीनता को एक बार फिर उजागर किया है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता आयोग की सक्रियता आम नागरिकों के लिए राहत का जरिया बनती जा रही है।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031