उपभोक्ता को मिली न्याय की जीत: डेमो बाइक बेचने पर एजेंसी और कंपनी पर ₹40 हजार जुर्माना

Share

एक माह में नई बाइक नहीं दी तो देना होगा ₹1.63 लाख मुआवजा, सीवान उपभोक्ता आयोग का फैसला

डेमो बाइक को असली बताकर बेची, ना बीमा, ना नंबर

सीवान। छपरा रोड स्थित चाप ढाला के पास विजय सेल्स एजेंसी ने उपभोक्ता बृज किशोर पांडे को एक लाख 23 हजार रुपए में इलेक्ट्रॉनिक बाइक बेची, जो कि वास्तव में कंपनी की डेमो (प्रचार हेतु) बाइक थी। इस बाइक का न तो बीमा हुआ था और न ही नंबर प्लेट दी गई। बाइक बार-बार खराब होने लगी तो उपभोक्ता ने या तो बाइक बदलने या फिर राशि वापस करने की मांग की, लेकिन विजय सेल्स ने कोई समाधान नहीं दिया। मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।

आयोग ने माना धोखाधड़ी

थकहार कर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि विजय सेल्स ने जानबूझ कर डेमो बाइक को बेचकर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की। साथ ही, कंपनी को भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का दोषी माना।आयोग ने विजय सेल्स और बाइक कंपनी को ₹30,000 उपभोक्ता के मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए₹10,000 मुकदमे के खर्च के रूप मेंपुरानी डेमो बाइक वापस लेकर एक माह के भीतर नई बाइक देने का आदेश दिया।अगर एक माह में बाइक नहीं दी गई, तो दोनों पक्षों को मिलकर ₹1,63,000 की राशि 9% वार्षिक ब्याज के साथ उपभोक्ता को चुकानी होगी। बृज किशोर पांडे की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडे ने जोरदार बहस की और आयोग को यह साबित किया कि यह सेवा में गंभीर त्रुटि और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन था।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31