Siwan News: दीपावली-छठ पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई

Share

डीएम विजय प्रकाश मीणा ने जारी किए 21 दिशा-निर्देश; केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति, चाइनीज पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य, निर्धारित खुले मैदानों में लगेंगी दुकानें; नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

कृष्ण मुरारी पांडेय | सीवान

दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया है कि जिले में केवल निर्धारित मानकों वाले हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। पटाखे रात 8 से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे। बिना लाइसेंस बिक्री, अवैध भंडारण और प्रतिबंधित पटाखों के कारोबार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केवल लाइसेंसधारी दुकानदार बेच सकेंगे हरित पटाखे

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 125 डेसीबल से कम आवाज और कम धुआं उत्सर्जित करने वाले अनुमन्य हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए अधिकतम 15 दिनों की अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी होगी। लड़ी वाले पटाखों, विदेशी एवं चाइनीज पटाखों तथा ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बेरियम नाइट्रेट, एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड जैसे हानिकारक पदार्थों से निर्मित पटाखों की खरीद-बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के अनुमोदित मानकों वाले पटाखे ही अनुमन्य होंगे।

- Sponsored -

अस्पताल और स्कूलों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध

अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों एवं अन्य अधिसूचित संवेदनशील परिसरों के 100 मीटर दायरे में शोर वाले पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। प्रशासन सामुदायिक आतिशबाजी को प्रोत्साहित करेगा। शादी-विवाह सहित अन्य आयोजनों में भी निर्धारित नियम लागू रहेंगे।

दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य

पटाखा दुकानों में अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी और अन्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे। जल स्प्रिंकलर प्रणाली में न्यूनतम 300 लीटर पानी और दो हॉर्सपावर का पंप रखना होगा। पटाखे गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड में रखे जाएंगे। शेड आमने-सामने नहीं होंगे। खुले तार, ज्वलनशील पदार्थ और खुली लौ प्रतिबंधित रहेगी। शेड से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा।

एसडीओ और पुलिस अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी

सीवान सदर और महाराजगंज के अनुमंडल पदाधिकारियों को आवेदन एवं सुरक्षा जांच के बाद अस्थायी लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों के सहयोग से खुले मैदान चिह्नित कर दुकानें आवंटित की जाएंगी। थाना प्रभारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन पर उनकी जवाबदेही भी तय होगी।

प्रशासन की अपील—सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त मनाएं पर्व

प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपेंद्र कुमार यादव ने नागरिकों से केवल अनुमन्य हरित पटाखों का उपयोग करने और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031