डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सिवान | 01 दिसंबर 2025
बसंतपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम सूर्यपुरा, पोस्ट किशुनपुरा निवासी रूबी कुमारी के खाते में खाड़ी देश में कार्यरत उनके पति द्वारा भेजे गए ₹53,043 गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। मामले में उपभोक्ता आयोग ने बैंक की गलती मानते हुए राशि की रिकवरी कर 30 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक, आर्थिक व शारीरिक पीड़ा के लिए ₹5,000 मुआवज़ा और ₹5,000 वाद खर्च भी देने का निर्देश जारी किया गया है।
कैसे हुई गलती, बैंक ने नहीं दी सुनवाई
रूबी कुमारी के पति ने केरल के एर्नाकुलम स्थित ग्लोबल मनी एक्सचेंज कंपनी के माध्यम से पैसा भेजा था। बैंक ऑफ इंडिया, बसंतपुर शाखा में लिपिकीय त्रुटि के चलते पूरी राशि निसार अहमद अंसारी के खाते में चली गई। हैरानी की बात यह कि बैंक को गलती की जानकारी होने के बावजूद न तो त्वरित कार्रवाई की गई और न ही शिकायतकर्ता को समाधान दिया गया।
कई बार बैंक अधिकारियों से मुलाकात और विधिक नोटिस भेजने के बाद भी बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया।
आयोग ने माना बैंक की सेवा में गंभीर त्रुटि
मामला जब उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो अध्यक्ष माननीय जय राम प्रसाद और सदस्य माननीय मनमोहन कुमार ने पूरे कागजात की जांच की। आयोग ने पाया कि बैंक की गलती स्पष्ट है और संबंधित राशि गलत खाते में जाने के बाद खाताधारी ने उसे निकाल भी लिया।
आयोग ने बैंक को आदेश दिया कि वह निसार अहमद के खाते से राशि की रिकवरी कर वाद दर्ज होने की तिथि से 6% ब्याज के साथ रकम रूबी कुमारी के खाते में जमा करे।
समय पर भुगतान नहीं किया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
आयोग ने चेतावनी दी कि आदेश की तिथि से 60 दिन बाद भी राशि नहीं लौटाने पर वादिनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत एक्सक्यूशन आवेदन दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में बैंक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।






