सुबह 8 से रात 8 बजे तक ट्रक-डम्पर समेत सभी बड़े वाहन प्रतिबंधित
गुठनी मोड़ से लेकर रेलवे ढाला तक रहेगा कड़ा नियंत्रण
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सिवान। सीवान सदर अनुमंडल प्रशासन ने मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) सिवान सदर ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए नगर पंचायत के भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिन के समय बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश नगर कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष मैरवा से प्राप्त प्रतिवेदन और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।
दिन के 12 घंटे रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश बंद
जारी आदेश के अनुसार, सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक ट्रक, पिकअप, डम्पर, जेसीबी, हाईवा और व्यवसायिक ट्रैक्टर जैसे भारी वाहनों का मैरवा बाजार क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, दिन में इन वाहनों की आवाजाही से मुख्य मार्गों पर भारी जाम लगता था, जिससे आम लोगों, विद्यार्थियों और एंबुलेंस मूवमेंट तक प्रभावित हो रहा था।
किन स्थानों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
एसडीओ द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंधित मार्गों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है—
- गुठनी मोड़ से मझौली चौक होते हुए रेलवे पुराना ढाला तक
- मझौली चौक से मझौली रोड होते हुए भोपतपुरा मोड़ तक
- प्राणगढ़ी रोड से मझौली चौक तक
इन मार्गों पर बड़े वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यातायात प्रभारी और थानाध्यक्ष मैरवा को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
स्थानीय प्रशासन को मिले स्पष्ट निर्देश
एसडीओ ने अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष व नगर पंचायत प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिबंधित समय में एक भी भारी वाहन बाजार क्षेत्र में प्रवेश न करे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित सभी अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि आवश्यक सतर्कता और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
लोगों को मिलेगी राहत
स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में दिनभर जाम लगना आम बात हो गई थी। खासकर स्कूल-कॉलेज के समय सैकड़ों वाहन जाम में फंस जाते थे। नए प्रतिबंध से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
ज्ञापांक 1915/सी, दिनांक 29 नवंबर 2025 को जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि प्रतिबंध प्रभावी होने से मैरवा शहर में यातायात सुगम होगा और बाजार क्षेत्र में व्यवस्था बेहतर बनेगी।






