Siwan: सिवान सदर में खुले में मांस काटने पर सख्ती; अनुमंडल अधिकारी ने सभी थाना और नगर निकायों को जारी किया निर्देश

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डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान।
सिवान सदर अनुमंडल में खुले में मुर्गा और बकरा काटकर बेचने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ती शिकायतों और सड़कों पर फैल रही दुर्गंध को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) सिवान सदर आशुतोष गुप्ता ने सभी थानाध्यक्षों, नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

खुले में मांस काटने से लोगों को हो रही परेशानी
गोपनीय शाखा से जारी पत्र में कहा गया है कि शहर और अनुमंडल के कई इलाकों में सड़क किनारे खुले में मुर्गा और बकरा काटा जा रहा है। इससे न केवल सड़क से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।

दुकान के आगे मांस काटने की जगह को कपड़े से ढकना अनिवार्य
एसडीओ श्री गुप्ता ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे दुकानदारों को तुरंत नोटिस देकर दुकान के आगे की जगह को कपड़े से ढककर मांस काटने और बेचने का निर्देश दें। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
जारी आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। इससे प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और कार्रवाई दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।

स्वच्छता और जनहित को लेकर प्रशासन की पहल
प्रशासन का मानना है कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखना और लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं देना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। खुले में मांस काटने को लेकर उठाए गए इस कदम को आम लोगों ने भी सकारात्मक माना है। अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) सिवान सदर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में अभियान चलाकर नियम का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

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