बिहार डेस्क l केएमपी भारत l पटना
गोपालगंज/सीवान। कृष्ण मुरारी पांडेय
आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) मुजफ्फरपुर की ओर से शुक्रवार को जिला अवर निबंधक कार्यालय गोपालगंज के सम्मेलन कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन विवरण (SET-12, फॉर्म 61A) को त्रुटिरहित दाखिल करने, ई-सत्यापन योजना 2021 और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
पैन वैलिडेशन अनिवार्य, फॉर्म 60 और 61 की जानकारी दी गई
कार्यक्रम में आयकर अधिकारी बुधन राम और निरीक्षक अमित कुमार ने कहा कि संपत्ति खरीद-बिक्री से पूर्व खरीदार और विक्रेता का नाम, पता, पैन और लेन-देन की राशि सही तरीके से दर्ज हो। इसके लिए विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर उपलब्ध PAN Validation Facility का प्रयोग कर पैन की जांच करना अनिवार्य है।
10 लाख से 30 लाख तक के रजिस्ट्री मामलों में यदि पैन उपलब्ध नहीं कराया गया तो क्रेता-विक्रेता से फॉर्म 60 लेना होगा। वहीं रिपोर्टिंग एंटिटी को अलग से ITDREIN रजिस्टर्ड कराकर फॉर्म 61 में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
दो लाख से अधिक नकद भुगतान की अनिवार्य रिपोर्टिंग
कार्यक्रम के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के Civil Appeal no. 5200 of 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि अब दो लाख से ऊपर के नकद भुगतान की रिपोर्टिंग संबंधित आयकर प्राधिकरण को करना अनिवार्य है। इस पर सब-रजिस्ट्रारों और डीड राइटरों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया।
सिवान समेत पांच उप-निबंधन कार्यालयों को निर्देश
सिवान जिला सब-रजिस्ट्रार पंकज कुमार झा के साथ ही महाराजगंज, रघुनाथपुर, बड़हरिया, बसंतपुर और दरौली के सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे समय पर वित्तीय लेन-देन का विवरण दाखिल करें। इससे विभाग को सही सूचना मिल सकेगी और नए करदाताओं की पहचान में मदद होगी।
इस अवसर पर विभाग के रजत कुमार (कार्यालय अधीक्षक), विशाल आर्यन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न उप-निबंधन कार्यालयों के कर्मचारी और डीड राइटर भी शामिल हुए।