टिकट रिफंड में गड़बड़ी पर सिवान उपभोक्ता आयोग की बड़ी कार्रवाई
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सिवान |
सिवान में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा यात्री को निर्धारित राशि नहीं लौटाए जाने के मामले में आयोग ने एयरलाइन के निदेशक के खिलाफ गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया है। यह आदेश जिले में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई मानी जा रही है।
नई बस्ती मोहल्ला निवासी कुमार राजीव रंजन ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। उनका आरोप था कि उन्होंने स्पाइसजेट से जो टिकट रद्द करवाया था, उसकी पूरी राशि उन्हें वापस नहीं मिली। अभिलेखों की जांच के बाद आयोग ने पाया कि जहां उपभोक्ता को ₹20,000 मिलने थे, वहां एयरलाइन ने केवल ₹2,264 ही रिफंड किया। आयोग ने इसे सेवा में गंभीर त्रुटि मानते हुए स्पाइसजेट को दो माह की अवधि में बकाया राशि ₹18,640 के साथ-साथ ₹10,000 मानसिक और शारीरिक क्षति तथा ₹5,000 विधिक व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। इसके अलावा 8% वार्षिक ब्याज मुकदमा दायर करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक लागू करने के निर्देश भी दिए गए।
आयोग ने स्पष्ट किया था कि तय समय सीमा में राशि का भुगतान नहीं होने पर प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद न तो एयरलाइन ने आदेश का पालन किया और न ही आयोग के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई। आदेश की लगातार अवहेलना को गंभीर मानते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष माननीय जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के निदेशक के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया।






