सीवान : आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व प्रत्याशी विक्रम कुंवर को शर्तों के साथ मिली जमानत

Share


2010 में झंडा लगे वाहन और अवैध ड्राइवर के इस्तेमाल पर दर्ज हुआ था मामला, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

सिवान, 2 जून:
करीब 15 वर्ष पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विक्रम कुंवर को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी।
यह मामला वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जिसमें विक्रम कुंवर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप था।

गैर अधिकृत ड्राइवर और झंडा लगे वाहन के इस्तेमाल पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2010 में चुनाव प्रचार के दौरान विक्रम कुंवर द्वारा बिना अनुमति के अपने वाहन पर बड़ा झंडा लगाने और गैर अधिकृत चालक से वाहन चलवाने के कारण स्थानीय चुनाव प्राधिकारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में काफी समय तक कोर्ट की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के चलते अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

कई बार कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं हुए पेश, कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
मामले में नामजद दोनों अभियुक्त लगातार कई तिथियों से अदालत में अनुपस्थित चल रहे थे। अदालत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था।

अंततः अदालत में हुए हाजिर, अधिवक्ता के साथ पेश होकर मांगी जमानत
सोमवार को विक्रम कुंवर अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी।
इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनदेखी और लंबे समय तक अदालत की अवमानना कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सकती।

चुनाव संहिता उल्लंघन को लेकर प्रशासन सख्त
इस मामले से यह संदेश साफ है कि चुनाव आयोग और न्यायालय आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031