BPSC Exam: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को लेकर सिवान में सख्ती, 21 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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14 से 21 अप्रैल तक परीक्षा अवधि में जमावड़ा, हथियार, मोबाइल और लाउडस्पीकर पर रोक; फोटोस्टेट व इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश

सेंट्रल डेस्क l केएमपी भारत l पटना

कृष्ण मुरारी पांडेय। सीवान :
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर ने जिले के मुख्यालय स्थित 21 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 13 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे से प्रभावी होकर 21 अप्रैल 2026 को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।

संयुक्त जिला आदेश ज्ञापांक-833/सी०, दिनांक 10 अप्रैल 2026 के तहत यह निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में लिया गया है। आयोग के विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत यह परीक्षा 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इनमें 14, 17 और 20 अप्रैल को दो पालियों में परीक्षा होगी, जबकि 15, 18 और 21 अप्रैल को एकल पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। आदेश के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर चलना और उनका उपयोग करना पूरी तरह वर्जित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दिन संबंधित क्षेत्र में स्थित सभी फोटोस्टेट मशीनों और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बंद रखा जाएगा।

हालांकि, यह निषेधाज्ञा कुछ श्रेणियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षा कार्य में लगे सरकारी पदाधिकारी, पुलिस और सैन्य बल के कर्मी, प्रशासन द्वारा जारी पासधारी व्यक्ति, तथा शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम इससे मुक्त रहेंगे।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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