बैठक में मुआवजा, नौकरी और अपील से जुड़े निर्देश दिए गए
बिहार डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सीवान | जिला पदाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी स्थापना उपसमाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, एससी/एसटी थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
FIR और चार्जशीट पर तुरंत मुआवजा
बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज FIR और दाखिल चार्जशीट पर पीड़ित पक्ष को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया।
मृतक आश्रित को मिले नौकरी
डीएम ने कहा कि जिन मामलों में आरोप गठित हो चुका है और मृतक के आश्रित नौकरी पाने के पात्र हैं, वहां जिला कल्याण पदाधिकारी और विशेष लोक अभियोजक समन्वय स्थापित कर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
पुलिस-कल्याण विभाग में हो तालमेल
लंबित भुगतान की समस्या को खत्म करने के लिए डीएम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कल्याण पदाधिकारी के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
सुलह से अलग मामलों में अपील अनिवार्य
डीएम ने विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि जहां मामलों में सुलह नहीं होती और अभियुक्त रिहा हो जाते हैं, उन सभी मामलों में अपील दायर करना अनिवार्य होगा।
बैठक के अंत में डीएम ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि गरीब, दलित और वंचित वर्गों के हक से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।