सीवान : पूर्व भाजपा विधायक विक्रम कुवर पर गैर-जमानती वारंट, हेमनारायण शाह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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लगातार अदालत में गैरहाजिर रहने पर कड़ा रुख

सीवान। पूर्व भाजपा विधायक विक्रम कुवर और महाराजगंज के जदयू विधायक हेमनारायण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ अलग-अलग मामलों में कड़ा रुख अपनाया है।

आचार संहिता उल्लंघन मामले में विक्रम कुवर पर कार्रवाई

साल 2010 के विधानसभा चुनाव में विक्रम कुवर पर बिना अनुमति के झंडा लगे वाहन से प्रचार करने का आरोप है। सर्विलांस प्रभारी बीरबल दास की शिकायत पर हुसैनगंज थाने में उनके खिलाफ भादवि की धारा 171, 188 और एमबी एक्ट की धारा 181 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
मामले में लगातार अनुपस्थित रहने पर विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस कप्तान के माध्यम से वारंट के अनुपालन का आदेश भी दिया गया है।

हेमनारायण शाह पर मारपीट और लूट का आरोप, संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू

वर्ष 2002 में अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह की ओर से दर्ज परिवाद में हेमनारायण शाह पर आरोप है कि उनके इशारे पर 10 लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, नगदी और हथियार लूटे।
मामले में अदालत पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। लेकिन शाह की अनुपस्थिति जारी रहने पर अदालत ने अब उनकी व सह-अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।


पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के मामले में आंशिक सुनवाई, आदेश सुरक्षित

कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी, अभियोजन का जवाब नहीं आया

सीवान। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्ती के मामले में भी सीवान की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई।
24 मई को बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आवेदन दिया था, जिस पर अभियोजन को जवाब देना था।
लेकिन अभियोजन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण जवाब दाखिल नहीं हो सका। अदालत ने इस मामले में फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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