Bihar News: सीवान में मिलावटी मिठाइयों पर प्रशासन का शिकंजा, 128 प्रतिष्ठानों की जांच में 81 के पास नहीं मिला FSSAI लाइसेंस

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दीपावली और छठ महापर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, 16 प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में छापेमारी; महराजगंज में सर्वाधिक 15 प्रतिष्ठानों की जांच, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई।

कृष्ण मुरारी पांडेय | सीवान

सीवान में दीपावली और छठ महापर्व के दौरान मिलावटी मिठाइयों तथा खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में मिठाई दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर रही है।

जिला जनसंपर्क शाखा की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 1 से 5 नवंबर 2026 तक जिले के 16 प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में कुल 128 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें 46 प्रतिष्ठानों के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध पाया गया, जबकि 81 प्रतिष्ठानों में यह उपलब्ध नहीं था।

हालांकि, जारी आंकड़ों में एक प्रतिष्ठान की लाइसेंस संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।

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महराजगंज में सर्वाधिक 15 प्रतिष्ठानों की जांच, गोरेयाकोठी और भगवानपुर हाट दूसरे स्थान पर

जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रखंडवार रिपोर्ट के अनुसार, महराजगंज में सबसे अधिक 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। गोरेयाकोठी और भगवानपुर हाट में 13-13, मैरवा में 12 तथा हुसैनगंज में 11 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

इसी प्रकार गुठनी में 9, लकड़ी नबीगंज में 8, पचरुखी में 7, सिवान सदर, आंदर और बसंतपुर में 6-6 प्रतिष्ठानों की जांच हुई। वहीं हसनपुरा, रघुनाथपुर और जीरादेई में 5-5, सिसवन में 4 तथा दरौली में 3 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

लाइसेंस के साथ मिठाइयों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की भी जांच

विशेष अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में FSSAI लाइसेंस एवं पंजीकरण, साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण और गुणवत्ता संबंधी मानकों की जांच की।

प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मिठाई खरीदने से पहले देखें लाइसेंस और ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को मिठाई खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दुकानों पर प्रदर्शित 14 अंकों की FSSAI लाइसेंस अथवा पंजीकरण संख्या अवश्य देखें।

खुली मिठाइयों की ट्रे पर अंकित ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि की जांच करें। अत्यधिक चटक रंग वाली मिठाइयों से बचें और साफ-सुथरे स्थान पर रखी मिठाइयां ही खरीदें। खरीदारी का बिल लेना भी जरूरी है।

उपभोक्ता FSSAI के FoSCoS पोर्टल और Food Safety Connect ऐप के माध्यम से खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मिलावटी मिठाइयों की शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर जारी

जिला प्रशासन ने मिलावटी अथवा खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की शिकायत के लिए अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. अंकुर कुमार श्रीवास्तव (9792639797) से शिकायत की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त खाद्य निरीक्षण से जुड़े डॉ. विपुल कुमार (9709631111), डॉ. निशांत प्रभाकर (9883434457), डॉ. दुर्गा प्रसाद पाण्डेय जी(8877474506) और डॉ. संतोष कुमार वर्मा (8318280120) से भी संपर्क किया जा सकता है।

7 नवंबर तक चलेगा अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

जिला जन संपर्क पदाधिकारी उपेंद्र कुमार यादव के अनुसार, विशेष जांच अभियान 1 से 7 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।

सीवान जिला प्रशासन ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा उपभोक्ताओं को मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों से सावधान रहने की अपील की है।

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