Consumer Rights Day: उपभोक्ता आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया

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भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से सतर्क रहने का दिया गया संदेश

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान |

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर बुधवार को सिवान उपभोक्ता आयोग परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करना रहा। आयोजन की अध्यक्षता आयोग के माननीय सदस्य ने की।

कार्यक्रम की शुरुआत आयोग के माननीय सदस्य मनमोहन कुमार, वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन राजू, संतोष पांडे एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

सभा को संबोधित करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के सचिव नवेंदु शेखर दीपक, वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन राजू, डॉ. मधुसूदन एवं मधुसूदन पंडित ने कहा कि उपभोक्ता को आज के समय में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ही बाजार की सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन जानकारी के अभाव में वह अक्सर ठगी का शिकार हो जाता है।

सभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक उपभोक्ता रहता है, इसलिए उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी वस्तु की खरीद या सेवा लेते समय उसकी निर्माण तिथि, वैधता एवं गुणवत्ता की जांच अवश्य करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को सेवा में त्रुटि या ठगी का अनुभव हो, तो वह सीधे उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर सकता है। उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करने की प्रक्रिया सरल है और आम नागरिक स्वयं अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

कार्यक्रम का सफल संचालन अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह (नंबर-4) ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संतोष पांडे ने दिया। इस अवसर पर वरीय अधिवक्ता इरशाद अहमद, शिवनाथ सिंह, सुमित कुमार नन्हे, विजय कुमार दुबे, कुमार राजीव रंजन, सुनील सिंह, रजनी रंजन त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, समाजसेवी एवं आयोगकर्मी उपस्थित रहे।

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