E Rickshaw Ban: सिवान नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक, 01 जनवरी 2026 से अनधिकृत ई-रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित

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यातायात जाम और सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम का बड़ा फैसला

अभियान के दौरान लगभग 600 ई-रिक्शा की जांच में 96 ई-रिक्शा से वसूला गया कुल 6 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना

सेंट्रल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

कृष्ण मुरारी पांडेय। सिवान।
सीवान शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात जाम, सड़क सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और अनियंत्रित ई-रिक्शा परिचालन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी सिवान श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने नगर परिषद सिवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन के लिए नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर 21 दिसंबर 2025 से अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही 1 जनवरी 2026 से नगर परिषद क्षेत्र में अनधिकृत ई-रिक्शा का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ई-रिक्शा की बेतहाशा बढ़ोतरी बनी समस्या

जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के प्रतिवेदन के आधार पर जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि हाल के वर्षों में सीवान नगर परिषद क्षेत्र में ई-रिक्शा की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके कारण शहर की मुख्य व सहायक सड़कों पर गंभीर यातायात जाम, आपातकालीन वाहनों के आवागमन में बाधा, पैदल यात्रियों के लिए बढ़ता खतरा और चौराहों पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

कानूनी प्रावधानों के तहत जारी हुआ आदेश

यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) की धारा 152 एवं 163 तथा बिहार सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं के तहत जारी किया गया है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव, अवरोध और मानव जीवन के लिए खतरे को रोकना है।

किस पर लागू होगा आदेश

आदेश के अनुसार नगर परिषद सिवान क्षेत्र में परिचालन हेतु नए ई-रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह बंद रहेगी। वर्तमान में चल रहे पंजीकरण सीरीज BR-29 ER 8069 के बाद 21 दिसंबर 2025 से ऐसे किसी भी ई-रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन हो।
यह आदेश सभी नए पंजीकरणों और ऐसे पंजीकरण स्थानांतरण पर भी लागू होगा, जिनका उद्देश्य सीवान शहर में परिचालन करना है।

पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा पर शर्तें

पूर्व में पंजीकृत ई-रिक्शा निर्धारित शर्तों के अधीन परिचालित होते रहेंगे। इसके लिए ई-रिक्शा के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध बीमा और वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

प्रवर्तन और चेकिंग अभियान तेज

आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सिवान को सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात पुलिस और थानाध्यक्षों को आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में शनिवार को नगर परिषद सिवान क्षेत्र में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 600 ई-रिक्शा की जांच की गई, जिसमें 96 ई-रिक्शा से कुल 6 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

6 माह तक रहेगा प्रतिबंध

यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988, BNSS-2023 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सिवान कन्हैया कुमार ने बताया कि यह आदेश शहर में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, जन सुरक्षा और प्रभावी शहरी गतिशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहित में जारी किया गया है।

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