जिला दंडाधिकारी का आदेश, उच्च कक्षाओं की पढ़ाई सीमित समय में; आंगनबाड़ी सिर्फ भोजन वितरण के लिए खुलेंगी
सेंट्रल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सीवान:
सीवान जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर और सुबह–शाम अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वहीं कक्षा 9वीं से ऊपर के विद्यालयों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन उनके संचालन का समय सीमित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, कक्षा 8वीं के बाद की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही संचालित की जाएंगी, वह भी पूरी सावधानी के साथ।
हालांकि मिशन ‘बड़ा’ और प्री-बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों की शैक्षणिक तैयारी प्रभावित न हो।
आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले जाएंगे। नियमित शिक्षण या अन्य गतिविधियां स्थगित रहेंगी।
इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सीवान को सौंपी गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम जनता को समय पर जानकारी मिल सके।






