Petrol Pump Order: सिवान में पेट्रोल पंपों पर अब मुफ्त हवा, पानी और शौचालय देना होगा अनिवार्य

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डीएम ने जारी किया सख्त आदेश, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई

डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सिवान।
जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर आम जनता को निःशुल्क हवा, स्वच्छ शौचालय और पेयजल की सुविधा देना अब अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान विवेक रंजन मैत्रेय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश पेट्रोलियम अधिनियम 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के दिशा-निर्देशों के आलोक में जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ग्राहक हो या गैर-ग्राहक, सभी को मिलेगी सुविधा

जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर आने वाले सभी नागरिकों—चाहे वे ईंधन लें या न लें—को यह सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी रूप में शुल्क वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

मुफ्त हवा देना अनिवार्य

सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों के टायरों में निःशुल्क हवा भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए एयर मशीन को हर समय कार्यशील और संतोषजनक स्थिति में रखना होगा। किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

स्वच्छ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था

पेट्रोल पंप परिसर में आम जनता के उपयोग के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और चालू शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे। साथ ही, सभी पेट्रोल पंपों पर स्वच्छ और पीने योग्य निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराना होगा।

सूचना पट्ट लगाना होगा जरूरी

हर पेट्रोल पंप को परिसर के प्रमुख स्थान पर स्पष्ट सूचना पट्ट लगाना होगा, जिसमें लिखा होगा—
“यहाँ निःशुल्क हवा, शौचालय एवं पेयजल उपलब्ध है।”

निरीक्षण होगा, कार्रवाई भी तय

जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर निकाय और अन्य अधिकृत अधिकारी समय-समय पर पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करेंगे। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पेट्रोलियम अधिनियम के तहत कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की अनुशंसा तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए नंबर जारी

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान के मोबाइल नंबर 6287891651 पर की जा सकती है। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश की प्रति परिसर में प्रदर्शित करने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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