धावा दल की कार्रवाई में बच्चों को कराया गया मुक्त, सीडब्ल्यूसी के हवाले
सेंट्रल डेस्क l केएमपी भारत l पटना
संवाददाता। सीवान/पटना।
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार एवं जिला प्रशासन सीवान के निर्देश पर जिले में बाल श्रम के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 9 अप्रैल 2026 को गठित धावा दल ने सीवान सदर प्रखंड क्षेत्र में स्थित अपूर्वा स्वीट्स, जेपी चौक, सीवान में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान तीन बाल श्रमिकों को कार्यरत पाया गया, जिन्हें तत्काल मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सुपुर्द कर दिया गया।
संयुक्त टीम ने की छापेमारी, पुलिस बल भी रहा मौजूद
इस कार्रवाई में कई विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सीवान सदर श्रीमती अनिता देवी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बड़हरिया मुरारी सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, आंदर श्री सुधांशु रंजन पाण्डेय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जीरादेई श्याम कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नौतन विश्वजीत कुमार शामिल थे। इसके अलावा नगर थाना सीवान के पुलिस पदाधिकारी श्री जितेंद्र पासवान एवं पुलिस बल ने भी कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई।

नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
प्रभारी श्रम अधीक्षक, सीवान ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सीवान सदर को निर्देश दिया है कि संबंधित नियोजक के विरुद्ध जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बाल श्रम पर रोक को लेकर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन लगातार बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चला रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू
धावा दल द्वारा मुक्त कराए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया है। अब उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि वे शिक्षा और सुरक्षित जीवन की ओर लौट सकें।
पढ़ते रहिए केएमपी भारत…
हम जल्द ही आपको बताएंगे—प्रभारी श्रम अधीक्षक, सीवान के आदेश पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सीवान सदर द्वारा संबंधित नियोजक के विरुद्ध क्या दर्ज कराई गई है एफआईआर ?






