No Entry Order: सीवान शहर में दिनभर बसों की नो-एंट्री, जाम से मिलेगी राहत; जिला दंडाधिकारी का बड़ा फैसला, सुबह 8 से रात 8 बजे तक बसों के प्रवेश पर रोक

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डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना

सीवान | 24 दिसंबर 2025
नगर परिषद सिवान क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-12 के तहत शहर में सरकारी और निजी बसों के प्रवेश पर दिनभर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बबुनिया मोड़ से तरवारा मोड़ तक बसों का प्रवेश वर्जित

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद सिवान क्षेत्र के अंतर्गत बबुनिया मोड़ से फतेहपुर बाईपास होते हुए तरवारा मोड़ तक जाने वाले मार्ग पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी सरकारी या निजी बस का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इस मार्ग पर बसों द्वारा जगह-जगह रुककर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

वैकल्पिक मार्ग से चलेंगी बसें

शहर में प्रवेश के लिए बसों को अब वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। आदेश के अनुसार सरकारी और निजी बसें वैशाखी मोड़, छोटपुर बाईपास मोड़, गोपालगंज मोड़ और ललित बस स्टैंड मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी। इससे मुख्य शहर क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

स्कूल-कॉलेज वाहनों को छूट

इस आदेश में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े वाहनों को राहत दी गई है। स्कूल बसों और अन्य शैक्षणिक वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और आवागमन प्रभावित न हो।

उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामान्य उल्लंघन पर 500 रुपये, आदेश की अवहेलना पर 2000 रुपये, ट्रैफिक के विपरीत वाहन चलाने पर 5000 रुपये और यातायात में बाधा उत्पन्न करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश

जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक और सभी प्रवर्तन पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से शहरवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुचारु होगी।

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